पटना, 11 अगस्त। राविवार को बिहार राज्य मुद्रांक विक्रेता संघ की बैठक मगध होटल में सम्पन्न हुआ जिसमे सदस्य की मांग को बिहार सरकार के पास पहुंचाने की बात कही। वही बिहार राज्य मुद्रांक विक्रेता संघ का सम्बद्धता की जवाब देही मुद्रांक विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामदयाल सिंह, महामंत्री सुनिल कुमार, कोषाध्यक्ष सयामसुंदर, जिला अध्यक्ष पश्चिम चंपारण अजीत कुमार को जवाबदेही सुनिश्चित किया गया।
संघ की अगली बैठक फिर से पटना में 25 अगस्त को सुनिश्चित किया गया है। संघ की मुख्य मांग इस प्रकार से हैं।
1) गैर न्यायिक मुद्रांक एवं अधेसिव स्टाम्प की आपूर्ति पूर्व की तरह सतत बरकरार रखी जाय,
2) भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 की भावना के अनुरूप जहां सभी मुद्रांक बिक्रेता एक समान है । अतः बिहार के सभी मुद्रांक बिक्रेताओं को एक समान 5000 तक का मुद्रांक बिक्री का अधिकार दिया जाय,
3) ई-स्टाम्पिंग मशीन की आपूर्ति भी वर्तमान लाईसेंसी मुद्रांक बिक्रेताओं को ही किया जाय।
4) महासंघ दोनो तरह के सामानान्तर व्यवस्था को साथ साथ स्वीकार करता है।
5) गैर न्यायिक मुद्रांक में दिये गये 6 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत कमीशन के बराबर ही कमीशन ई-स्टाम्पिंग मशीन द्वारा निकाले गये 5000 (पांच हजार रूपया) मूल्य वर्ग तक के मुद्रांक पर भी दिया जाय।
6) उपरोक्त मुद्रांक के अलावे बचे हुए मुद्रांक एवं अन्य शुल्क पर 3 प्रतिशत कमीशन दिया जाय।
7) नये नगर निगम घोषित जिलो में तत्काल पूर्व नियम के अनुसार 5000 (पांच हजार) रूपये मूल्य वर्ग तक मुद्रांकों को बेचने का अधिकार मुद्रांक बिक्रेताओं को दिया जाय जिसकी फाईल महीनों से विभाग में लंबित है।
8) गैर न्यायिक मुद्रांक की जो व्यवस्था हमें निबंधन विभाग से मिलती है उसी तरह मशीन की व्यवस्था एवं संचालन निबंधन विभाग द्वारा ही कराई जाय।
ज्ञात हो कि महासंघ दोनों व्यवस्था का मांग पत्र सरकार एवं विभाग को 25.02. 2023 का भी सौप चुकी है साथ ही 16.05.2024 एवं 02.07.2024 को भी ऐसा ही मांग पत्र दिया गया है।
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