बिहार निकाय चुनाव मे नव निर्वाचित मेयर, उप मेयर तथा वार्ड प्रतिनिधियों को शपथ हेतु कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा।



पटना, 04 जनवरी।   पुरे राज्य में  नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दो चरण में बिहार के 224  बिहार नगर निकायों में चुनाव पूरा कर लिया गया हैं  लेकिन फिल्हाल बिहार नव निर्वाचित  मेयर, उप मेयर वार्ड  इत्यादि के प्रतिनिधियों को अब शपथ के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। जनकरी के अनुसार बिहार नगर विकास विभाग के गजट प्रकाशन के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय होगा । बिहार निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सूची बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग को जल्द भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही सूची आयोग को भी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद ही शपथ ग्रहण संबंधी कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से तय किया जाएगा। इस तरह नगर निकाय के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ के लिए अभी इंतजार करना होगा। बिहार निर्वाचन आयोग नगर विकास विभाग की तरफ से गजट प्रकाशन की सूचना मिलने के बाद बिहार के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय होगा।  आयोग के निर्देश पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी और उसी बैठक में शपथ ग्रहण शपथ ग्रहण के साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अगले पांच वर्षों के लिए प्रारंभ होगा। 

     नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2007 की धारा-87 में इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया है। इसके तहत  डीएम  द्वारा निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सूची उपलब्ध कराए जाने के बाद  नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गजट का प्रकाशन किया जाएगा। विभाग की तरफ से प्रकाशित गजट की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रतिनिधि जिला प्रशासन से शपथ ग्रहण के लिए संपर्क कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि नगर विकास विभाग की तरफ अधिसूचना जारी किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग डेट तय करेगा। उसके बाद जिले में स्थानीय तौर पर नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई जाएगी। 

    दूसरी तरफ बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। 20 जनवरी को सुनवाई होनी है। 

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