पश्चिम चंपारण मे निजी विद्यालय, रेसिडेंशियल दिल्ली पब्लिक स्कूल के संचालक के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज



 




बेतिया,,12 जून।   विगत 11 जून को सिकटा ब्लॉक अंतर्गत वैशाखवा गाँव में निजी विद्यालय, रेसिडेंशियल दिल्ली पब्लिक स्कूल का छप्पर गिरने से कई छात्र-छत्राओं के चोटिल होने की घटना को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

  जिलाधिकारी  कुंदन कुमार द्वारा उक्त घटना की जाँच कराकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण को निदेशित किया गया। जिलाधिकारी के निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त घटना की जाँच उसी दिन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से करायी गयी।

  जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रदिवेदन के आधार पर बताया गया है कि सिकटा प्रखंड अंतर्गत वैशाखवा गाँव में निजी विद्यालय, रेसिडेंशियल दिल्ली पब्लिक स्कूल का संचालक बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किये विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। 01 जून 2022 से ग्रीष्मावकाश घोषित था। ग्रीष्मावकाश में विद्यालय का संचालन किया जाना विभागीय आदेश का उल्लंघन है। ऊपरी तल पर ऑल वेदर क्लास रूम नहीं बनाया गया था। यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन है। आरटीआई एक्ट 2009 में स्पष्ट वर्णित है कि ऑल वेदर क्लास रूम का निर्माण विद्यालय में होना चाहिए। 

   उन्होंने बताया कि जाँच प्रतिवेदन और घटित घटना से स्पष्ट है कि निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु करकट का छत बनाकर बच्चों की जान को जोखिम में डालकर बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह एक आपराधिक कृत्य है एवं दण्डनीय है।

  उन्होंने बताया कि दिए गए निर्देश के आलोक में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उक्त घटना को लेकर निजी विद्यालय, रेसिडेंशियल दिल्ली पब्लिक स्कूल के संचालक, श्री जीतू श्रीवास्तव के विरुद्ध शिक्षा विभाग के आदेश का उल्लंघन करने, बिना प्रस्वीकृति विद्यालय का संचालन करने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करने को लेकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है।

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