इच्छुक व्यक्ति आवश्यक एवं उपलब्ध कागजात (बेल का कागज आदि) के साथ 09-14 मई तक सिविल कोर्ट बेतिया, बगहा में उपस्थित होकर लंबित मुकदमा का निपटारा करा सकते हैं।
बेतिया,09 मई। बिहार सरकार द्वारा दिनांक-01 अप्रैल 2022 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम (संशोधन) 2022 जारी किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के आलोक में शराब बंदी कानून 2016 के लागू होने के बाद शराब पीने से संबंधित धारा-37 (ए), (बी) एवं (सी) के तहत विशेष न्यायालय में लंबित मुकदमा का निपटारा किया जाना है।
राज्य सरकार द्वारा जारी निदेश के आलोक में 14 मई 2022 को व्यवहार न्यायालय, बेतिया एवं बगहा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों का निष्पादन कराया जाना है।
इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी। जिलाधिकारी ने अधीक्षक, मद्य निषेध विभाग को निदेश दिया कि विभागीय दिशा-निर्देश के अनुरूप अग्रतर कार्रवाई शीघ्र करें तथा यह प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सके। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामले के निपटारे का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय।
अधीक्षक, मद्य निषेध द्वारा बताया गया कि निदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशेष न्यायालय में लंबित मुकदमों के निपटारे हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि दिनांक-09.05.2022 से 14.05.2022 तक सिविल कोर्ट, बेतिया एवं बगहा में 11.00 बजे पूर्वाह्न से 02.00 बजे अपराह्न के बीच इच्छुक व्यक्ति आवश्यक एवं उपलब्ध कागजात (बेल का कागज आदि) के साथ उपस्थित होकर न्यूनतम 2000.00 (दो हजार रू0) जमा कराकर अपने विरूद्ध लंबित मुकदमा का निपटारा करा सकते हैं।
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