बेतिया, 11 जून । डिस्टिक मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार ने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के निदेश के आलोक में जिलान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डधारियो के बीच माह मई एवं जून दोनों महीनों के वितरण में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न का वितरण बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं के तहत खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इसके लिए लक्षित जन वितरण प्रणाली की दुकानों की सतत निगरानी आवश्यक है ताकि सही मात्रा में सही गुणवता का खाद्यान्न उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि जविप्र दुकानदारों द्वारा किसी भी सूरत में गड़बड़ी नहीं की जाय, इसकी विशेष व्यवस्था की जाय। अगर किसी जविप्र दुकानदार द्वारा लाभुकों को खराब या कम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता, कोताही की जा रही है, वैसे जविप्र दुकानदारों के विरूद्ध शोकाॅज करते हुए कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने की कार्रवाई शीघ्र की जाय। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे।
डी एम ने कहा कि सीएमआर गोदाम जहां से पीडीएस दुकानदारों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट की तैनाती करें। साथ ही वैसे मिल जहां से सीएमआर गोदामों तक अनाज पहुंचता हैं वहां भी मजिस्ट्रेट की तैनाती करें ताकि गुणवतापूर्ण अनाज लाभुकों को उपलब्ध कराया जा सके।
डी एम ने निदेश दिया कि गोदामों में अनाज की रख-रखाव सहित अन्य सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय तथा विभागीय निदेशों के अलोक में सभी प्रक्रियाओं का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि बारिश के मद्देनजर अनाजों को सुरक्षित रखा जाय ताकि अनाज खराब नहीं हो सकें। साथ ही जिन गोदामों में पानी का रिसाव आदि होता है वहां अविलंब मरम्मति कराना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि जविप्र दुकानदारों के माध्यम से हो रहे अनाज वितरण कार्य का सतत निगरानी अतिआवश्यक है। इस हेतु गोदामों सहित जविप्र दुकानों की लगातार औचक जांच करायी जाय। सभी एसडीएम अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण करायेंगे तथा उक्त कार्य का लगातार अनुश्रवण करेंगे। अपर समाहर्ता एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को गोदामों से निकलने वाले अनाज सहित लाभुकों के बीच वितरण किये जा रहे अनाज कार्यों का लगातार समीक्षा करने का निदेश डी एम द्वारा दिया गया है।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि तत्कालीन एजीएम, चनपटिया द्वारा कार्य में अनियमितता, लापरवाही एवं कोताही बरती गयी है। जिलाधिकारी ने कहा कि तत्कालीन एजीएम, चनपटिया के विरूद्ध शोकाॅज जारी किया जाय तथा उनके विरूद्ध प्रपत्र-क गठित करते हुए कठोर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि दिनांक-08.06.2021 को जिले के 135 जविप्र दुकानदारों की औचक जांच जिलास्तरीय पदाधिकारियों द्वारा करायी गयी थी। जांच उपरांत प्रतिवेदन के आधार पर 40 जविप्र दुकानदारों द्वारा विभागीय निदेशों का उल्लंघन करते पाया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निदेश दिया कि उक्त सभी 40 जविप्र विक्रेताओं को शोकाॅज किया जाय तथा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई शीघ्र की जाय।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता, श्री नंदकिशोर साह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्री अनिल राय, एसडीएम, बेतिया, श्री विद्यानाथ पासवान, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, जिला प्रबंधक, एसएफसी, बेतिया, श्री बालेश्वर कुमार उपस्थित रहे तथा एसडीएम, बगहा एवं नरकटियागंज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
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