बेतिया, 06। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में निजी एम्बुलेंस चालकों के द्वारा मनमाना किराया वसूल किये जाने का मामला आये दिन प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे मरीज के परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है।
एम्बुलेंस का दर निर्धारण हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग के आपसी समन्वय से गठित समिति के द्वारा विस्तृत समीक्षोपरान्त राज्य भर में निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है। इन एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहेंगे।
समिति की अनुशंसा के आलोक में "The bihar Epidemic Disease, covid-19 regulation 2021" के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में उपरोक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर "The bihar Epidemic Disease, covid-19 regulation 2021" में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी एम्बुलेंस किराया से संबंधित जारी किए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सिविल सर्जन, अधीक्षक, जीएमसीएच, सभी एडीओ को निदेशित किया गया है। साथ ही उक्त आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी से निर्धारित किराया से ज्यादा राशि ली जाती है तो वे जिलास्तरीय कमांड एन्ड कंट्रोल रूम (दूरभाष संख्या 06254-246144, 06254-245144, टॉल फ्री नंबर-18003456603, व्हाट्सएप नंबर-9142818243) में या संबंधित अनुमंडल स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम में कॉल करें। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए The bihar Epidemic Disease, covid-19 regulation 2021" में निहित प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
0 टिप्पणियाँ