दिल्ली स्थित ट्रैक्टर रैली में हिंसा के मामले कि याचिकाओं पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्का


 

 


नई दिल्ली, 03 जनवरी। देश के सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी के दिन  दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री के मीडिया में आए बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कानून अपना काम करेगा। कोर्ट ने कहा सरकार जांच कर रही है ऐसे में हम अभी दखल नहीं देंगे। याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित कर हिंसा की जांच कराने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इसमें (हिंसा)  जांच कर रही है। हमने प्रेस में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान कानून अपना काम करेगा पढ़ा है। इसका मतलब है कि इसमें जांच हो रही है। इस स्तर पर हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे। बता दें कि वकील विशाल तिवारी ने एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में आयोग गठन करके जांच की मांग की गई थी।

 


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